जनपद औरैया में विद्यालय भवन एवं प्रांगण के उपयोग को लेकर जारी 22 जनवरी का आदेश को शिक्षक समुदाय के लिए कार्य-स्पष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब विद्यालय परिसरों में केवल शैक्षणिक एवं खेलकूद गतिविधियों की ही अनुमति होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय भवन अथवा प्रांगण का उपयोग शादी-विवाह, व्यावसायिक कार्यक्रम अथवा किसी अन्य गैर-शैक्षणिक आयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। यह निर्देश शासनादेश दिनांक 29 सितंबर 2012 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03 मार्च 2020 के अनुपालन में जारी किया गया है।
शिक्षकों के अनुसार विद्यालयों में ऐसे आयोजनों के कारण नियमित पठन-पाठन, कक्ष संचालन और शैक्षणिक अनुशासन प्रभावित होता था। नए आदेश के बाद विद्यालयों में शिक्षण कार्य पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने की स्थिति बनेगी, जिससे शिक्षकों के दायित्वों की स्पष्टता सुनिश्चित होगी।
प्रशासन ने आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों एवं समस्त प्रधानाध्यापकों को भेजते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है।












