एक दिन की अनुपस्थिति पर वेतन रोकना गलत, सीएल समायोजन का पालन करने के निर्देश

बेसिक शिक्षा परिषद हरदोई का आदेश, शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का एक दिन का वेतन अवरुद्ध

हरदोई। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े एक आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि एक दिन की अनुपस्थिति के मामलों में वेतन अवरुद्ध करना और सीएल (आकस्मिक अवकाश) का समायोजन को एक साथ लागू करना नियमों के अनुरूप नहीं है। यह आदेश वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा हरदोई द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को संबोधित करते हुए जारी किया गया है।

आदेश में पूर्व में जारी शासनादेशों एवं विभागीय निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना सक्षम स्तर से विधिवत आदेश के वेतन कटौती अथवा वेतन अवरोध नहीं किया जाना चाहिए। यदि संबंधित कर्मचारी के खाते में आकस्मिक अवकाश उपलब्ध है, तो उसी के अनुसार सीएल का समायोजन किया जाना आवश्यक है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर लंबित मामलों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरण केवल एक दिन की वेतन कटौती से संबंधित हैं, जो विभागीय स्तर पर गंभीर स्थिति को दर्शाता है।

आदेश के अनुसार यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि कई मामलों में सीएल उपलब्ध होने के बावजूद वेतन अवरुद्ध कर दिया जाता है। वेतन रोक दिए जाने पर संबंधित प्रकरण मानव सम्पदा पोर्टल पर लंबित हो जाता है, जिससे कर्मचारियों को लंबे समय तक वेतन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वेतन अवरुद्ध करना एक दंडात्मक प्रक्रिया है, जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में और सक्षम अधिकारी के स्पष्ट आदेश के आधार पर ही अपनाया जाना चाहिए। इसके विपरीत, सीएल समायोजन एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे नियमों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।

अंत में आदेश के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के मामलों में एक दिन की अनुपस्थिति पर वेतन अवरुद्ध करते समय उच्चाधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए, ताकि अनावश्यक रूप से वेतन रोके जाने और प्रकरणों के लंबित होने की स्थिति न बने।

सरल शब्दों में, आदेश का स्पष्ट संदेश यह है कि जहाँ आकस्मिक अवकाश उपलब्ध है, वहाँ वेतन रोकने के बजाय सीएल का समायोजन किया जाना चाहिए , ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके और विभागीय कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित की जा सके।

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