राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज करना अनिवार्य ।

लखनऊ | 07 जनवरी 2026
उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दर्ज करने से संबंधित निर्देश
मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों के संपत्ति विवरण दर्ज करने का आदेश ।

उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से 6 जनवरी 2026 को जारी इस निर्देश के अनुसार सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। यह व्यवस्था कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के अंतर्गत लागू की गई है और प्रदेश के सभी विभागों पर समान रूप से प्रभावी होगी।

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को 31 जनवरी 2026 तक अपनी संपत्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसमें भूमि, मकान, फ्लैट, प्लॉट सहित किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल संपत्ति शामिल है। यह पूरी प्रक्रिया मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से की जानी है, जिसे राज्य सरकार का आधिकारिक मानव संसाधन प्रबंधन पोर्टल माना जाता है।

निर्धारित तिथि तक संपत्ति विवरण अपलोड न करने पर जनवरी 2026 का वेतन फरवरी 2026 में रोका जा सकता है।

निर्देश के अनुसार यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी तय समय सीमा तक संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं करता है, तो उसका जनवरी 2026 का वेतन फरवरी 2026 में रोका जा सकता है। जब तक संबंधित कर्मचारी द्वारा पोर्टल पर आवश्यक विवरण अपलोड नहीं किया जाता, तब तक वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में वेतन आहरण एवं वितरण से जुड़े अधिकारियों को भी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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