उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 5 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रियाओं में हुए विलंब को देखते हुए आयु सीमा में छूट देना आवश्यक था, ताकि पात्र अभ्यर्थी अवसर से वंचित न रहें।
यह आयु छूट UP Police Recruitment 2023–25 के अंतर्गत आने वाले पदों पर लागू होगी। इनमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष/महिला), आरक्षी पीएसी, आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल तथा जेल वार्डर (पुरुष/महिला) के पद शामिल हैं।
प्रेस नोट के अनुसार कुल 32679 पदों पर प्रस्तावित भर्ती प्रक्रिया में यह आयु छूट लागू होगी। आयु में यह छूट उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा (सेवा में प्रवेश के लिए आयु सीमा) नियमावली, 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयु सीमा में छूट का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो अन्य सभी शैक्षिक और पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार इस निर्णय से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे थे।









