संक्षेप में
रायबरेली में 15 जुलाई से 10 सितंबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। आगामी सावन, विभिन्न धार्मिक पर्व, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है।
विस्तृत समाचार
रायबरेली की जिला मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ब्रोका ने आगामी सावन माह, धार्मिक आयोजनों, राष्ट्रीय पर्व, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)-2023 की धारा 163 के अंतर्गत जनपद में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 15 जुलाई 2026 से 10 सितंबर 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन के अनुसार 30 जुलाई से सावन माह प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सावन के सोमवार, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, ईद-ए-मिलाद, रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गंगा स्नान, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों के मद्देनजर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित
जारी आदेश के अनुसार बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक भावनाएं भड़काने, अफवाह फैलाने, आपत्तिजनक पोस्टर या पर्चे वितरित करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाने तथा किसी भी प्रकार की उत्तेजक सामग्री प्रसारित करने पर रोक लगाई गई है।
इसके अतिरिक्त लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर, कांच की बोतलों या अन्य ऐसे सामान का सार्वजनिक रूप से संग्रह करना, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक जुलूसों एवं आयोजनों में हथियारों का प्रदर्शन, सड़क जाम करना तथा स्टंटबाजी करना भी निषिद्ध रहेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी नियम लागू
जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है कि डीजे, साउंड सिस्टम और लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जाएगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक बिना सक्षम अनुमति किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
यातायात और धार्मिक आयोजनों को लेकर निर्देश
गंगा स्नान एवं अन्य धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं मालवाहक वाहनों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल विधिसम्मत यात्री वाहनों के माध्यम से ही लोगों के आवागमन की अनुमति होगी। साथ ही धार्मिक यात्राओं एवं जुलूसों में यातायात बाधित करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा अश्लीलता या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले कृत्यों पर भी रोक रहेगी।
10 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश
जिलाधिकारी ने बताया कि यह निषेधाज्ञा 15 जुलाई 2026 से 10 सितंबर 2026 तक जनपद रायबरेली की सम्पूर्ण सीमा में प्रभावी रहेगी। आदेश का पालन जनपद में निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा। प्रशासन ने नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।










