बुलंदशहर में गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अभियुक्तों की ₹68.90 लाख की संपत्ति कुर्क

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश | 17 जनवरी 2026
बुलंदशहर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई
गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करती बुलंदशहर पुलिस

उत्तर प्रदेश सरकार की माफिया एवं संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की नीति के तहत बुलंदशहर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दो अभियुक्तों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया है।

पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट में नामजद अभियुक्त इरशाद उर्फ भोलू एवं दानिश द्वारा अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई लगभग ₹68 लाख 90 हजार 500 रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति को जब्त किया गया है।

कुर्क की गई संपत्ति में अभियुक्तों का एक आवासीय प्लॉट तथा दो दो-पहिया वाहन शामिल बताए गए हैं।

यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार संपत्ति कुर्क करने की यह कार्रवाई कानून सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है। इससे संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आर्थिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्ति पर रोक लगाने और कानून का भय स्थापित करने में मदद मिलती है। आगे भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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