सुप्रीम कोर्ट परिसर में गुटखा-पान मसाला थूकने पर रोक, प्रशासन ने जारी किया सर्कुलर

नई दिल्ली | 13 फरवरी 2026
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रशासनिक सर्कुलर की प्रति, जिसमें परिसर में गुटखा और तंबाकू थूकने से रोक का निर्देश दिया गया है
सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा जारी स्वच्छता से संबंधित सर्कुलर की प्रति

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रशासनिक सामान्य शाखा ने कोर्ट परिसर की स्वच्छता बनाए रखने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में यह उल्लेख किया गया है कि कुछ लोग पान मसाला, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने के बाद भवन के भीतर दीवारों के कोनों, वॉशबेसिन और पेयजल सुविधाओं के आसपास थूक देते हैं, जिससे साफ-सफाई और रखरखाव में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

प्रशासन के अनुसार इस तरह की गतिविधियों से पानी की निकासी में रुकावट, संक्रमण का खतरा और अन्य उपयोगकर्ताओं को असुविधा जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित लोगों से परिसर में इस प्रकार की आदतों से बचने और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने परिसर में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू थूकने से परहेज करने और साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

यह सर्कुलर Assistant Registrar (AG) की ओर से जारी किया गया है और इसकी प्रति सभी संबंधित पक्षों को भेजी गई है। प्रशासन का उद्देश्य कोर्ट भवन में स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करना बताया गया है।

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