उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में मकर संक्रांति के अवसर पर घोषित अवकाश में बदलाव किया है। पहले इस पर्व पर 14 जनवरी 2026 (बुधवार) को अवकाश निर्धारित था, लेकिन संशोधित आदेश के अनुसार अब 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 जनवरी 2026 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और संबंधित संस्थान बंद रहेंगे।
यह संशोधन 17 नवंबर 2025 को जारी वर्ष 2026 की अवकाश सूची के संदर्भ में किया गया है। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी विज्ञप्ति को अब इसी परिवर्तन के अनुसार संशोधित माना जाएगा।
इस निर्णय का प्रभाव पूरे प्रदेश में लागू होगा। इसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक, कोषागार, वित्तीय संस्थान तथा कुछ शैक्षणिक व प्रशासनिक संस्थान 15 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे।
आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि बैंकिंग, राजस्व, प्रमाणपत्र अथवा अन्य शासकीय कार्यों की योजना 14 जनवरी के बजाय 15 जनवरी को अवकाश मानकर बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।






