RBI ने Paytm Payments Bank का लाइसेंस रद्द किया, ग्राहकों के पैसे को सुरक्षित बताया
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में Paytm Payments Bank Limited का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह निर्णय बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत लिया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।
RBI के अनुसार, अब Paytm Payments Bank किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेगा। केंद्रीय बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक के समापन (winding up) के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाएगा।
लाइसेंस रद्द करने के पीछे मुख्य कारणों में बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल पाया जाना, प्रबंधन की कार्यप्रणाली का सार्वजनिक हित के लिए उचित न होना और लाइसेंस की शर्तों का पालन न करना शामिल है। RBI के अनुसार, इन परिस्थितियों में बैंक को जारी रखना जनहित में नहीं पाया गया।
इससे पहले, मार्च 2022 से बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद जनवरी 2024 और फरवरी 2024 में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए, जिनमें खातों और वॉलेट में नई राशि जमा करने पर रोक शामिल थी।
Paytm Payments Bank एक भारतीय पेमेंट बैंक है, जिसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह बैंक डिजिटल सेवाओं जैसे बचत खाता, वॉलेट और यूपीआई आधारित भुगतान सेवाएं प्रदान करता था।
Paytm की स्थापना वर्ष 2010 में विजय शेखर शर्मा द्वारा की गई थी। कंपनी ने शुरुआत मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान सेवाओं से की थी और 2016 के बाद डिजिटल भुगतान क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया। वर्ष 2017 में Paytm Payments Bank की शुरुआत की गई थी।
यह निर्णय भारत के फिनटेक सेक्टर में नियामकीय अनुपालन के महत्व को दर्शाता है। RBI ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर नियामकीय कार्रवाई जारी रहेगी।













