संक्षेप में
उत्तर प्रदेश शासन ने 19 जुलाई 2026 को क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं। नई क्षेत्र पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
विस्तृत समाचार
लखनऊ, 19 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-2 की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्य क्षेत्र पंचायत निर्वाचन-2021 के बाद गठित क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-8 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार, क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई क्षेत्र पंचायत का गठन होने तक अधिनियम में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप प्रशासनिक कार्य संचालित किए जाएंगे। शासन ने संबंधित अधिकारियों को कानून के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-8 के तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद की स्थिति में निर्धारित कानूनी व्यवस्था लागू होगी। यदि किसी कारण से नई क्षेत्र पंचायत का गठन तत्काल नहीं हो पाता है, तो अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था संचालित की जाएगी।
जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश
शासन ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों और अधिकारियों से कहा है कि क्षेत्र पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न आने दिया जाए। नई क्षेत्र पंचायतों के गठन तक आवश्यक प्रबंध समयबद्ध रूप से किए जाएं और अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।
कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप आगे की व्यवस्था
जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि नई क्षेत्र पंचायतों के गठन के बाद विधिक प्रक्रिया के अनुरूप नियमित व्यवस्था लागू होगी। तब तक सभी संबंधित अधिकारी शासन के निर्देशों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।














